सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि पत्रकार या रिपोर्टर होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कानून अपने हाथ में लेने का ला...
पत्रकारों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अग्रिम जमानत देने से इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ के समक्ष पत्रकारों के वकील ने बताया कि उनका एक मुवक्किल मान्यता प्राप्त संवाददाता है, जिसने 26 जुलाई 2021 को एक दैनिक अखबार में छपी खबर में नवजात बच्चे की अवैध बिक्री से जुड़े एक रैकेट का पर्दाफाश किया था। जवाबी कार्रवाई में आरोपियों में से एक को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उस पर खबर दबाने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगा। 27 जुलाई 2021 को डॉक्टर सौरभ सोनी की शिकायत पर पत्रकार देवेंद्र जायसवाल, अजीत लाड़, जयराज उर्फ मल्ली पिल्ले और सदाकत पठान के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसके बाद आरोपियों ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।
पत्रकारों के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले याचिकाकर्ता और अन्य पत्रकारों को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता अब अंतरिम सुरक्षा का हकदार नहीं है। पीठ ने कहा कि याची को हमने 28 नवंबर, 2022 को भी बेल दी थी। इस बार तो राज्य सरकार की ओर से भी काउंटर स्टेटमेंट दिया गया है। हालांकि इस बार हम आरोपों पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन याचिकाकर्ता पर कई और मामले भी हैं। हम नहीं मानते कि अब उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। सरकार के वकील का कहना है कि मामले में जांच पूरी हो चुकी है। ऐसे में जांच अधिकारी ही तय कर सकते हैं कि याची पत्रकार को हिरासत में लिए जाने की जरूरत है या नहीं।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आरोपों के अनुसार, फिरौती 50 लाख रुपए की मांगी गई थी और भुगतान की गई रकम केवल 50,000 रुपए थी। ये शिकायतकर्ता की तरफ से दर्ज एफआईआर में दिया गया अविश्वसनीय बयान है। इस पर जस्टिस बोपन्ना ने कहा, इन दिनों कुछ भी विश्वसनीय या अविश्वसनीय नहीं है।
बता दें कि खंडवा पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी घोषित कर रखा है। दो साल से इनकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगा हुआ था। उक्त अंतरिम राहत के बाद आरोपीगण पुन: पत्रकारिता के पेशे से जुड़ गए। इनमें एक अजीत लाड़ पर हाल ही में गुडी के ग्रामीणों ने भी ब्लेकमेलिंग का केस दर्ज करवाया है।
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