नई दिल्ली, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को 78 यूट्यूब न्यूज चैनल और उनके सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश जारी कर दि...
नई दिल्ली, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को 78 यूट्यूब न्यूज चैनल और उनके सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश जारी कर दिया है | YOUTUBE चैनल के प्रेस का कोई अधिकार नहीं न उन्हें कार्ड जारी करने का अधिकार | आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के उल्लंघन के आरोप में यूट्यूब न्यूज़ चैनल्स के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है. जानकारी के मुताबिक सरकार 2021 और 2023 के बीच अब तक YouTube URL को ब्लॉक कर चुकी है. अप्रैल में 160 YouTube चैनल किए थे बैन सूचना और प्रसारण मंत्रालय इससे पहले भी भी यूट्यूब चैनलों को बंद करने की कार्रवाई कर चुका है. अप्रैल में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने को लेकर 16 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया था. इनमें 10 चैनल भारतीय और 6 पाकिस्तान बेस्ड यूट्यूब चैनल थे. IT नियम, 2021 के तहत इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन चैनल्स को ब्लॉक किया गया था. बैन किए गए चैनल्स बिगाड़ रहे थे देश का माहौल इस चैनल्स को ब्लॉक करने के संबंध में मंत्रालय का कहना है कि ये सभी YouTube चैनल भारत में दहशत पैदा करने, सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए झूठी, असत्यापित जानकारी फैला रहे थे. ब्लॉक किए गए यूट्यूब समाचार चैनलों की दर्शकों की संख्या 68 करोड़ से अधिक थी. एक समुदाय को बताया था आतंकवादी अप्रैल में कार्रवाई करते हुए सरकार ने कहा था कि किसी भी डिजिटल समाचार प्रकाशक ने आईटी नियम, 2021 के नियम 18 के तहत मंत्रालय को आवश्यक जानकारी नहीं सौंपी थी. मंत्रालय ने बताया था कि भारत के कुछ यूट्यूब चैनलों द्वारा प्रकाशित सामग्री में एक समुदाय को आतंकवादी के रूप में दिखाया गया है. इसके अलावा विभिन्न धार्मिक समुदायों के सदस्यों के बीच घृणा को बढ़ाने का काम किया गया है. इस तरह की सामग्री से सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी |
COMMENTS